राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023: रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और प्रचार-प्रसार पर रोक

Rajasthan Assembly Election 2023 : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में जिले में 9 अक्टूबर से विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

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आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस, वाट्सअप, कॉल, लाउडस्पीकर आदि के उपयोग संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, क्योंकि नागरिकों के सार्वजनिक जीवन, गोपनीयता एवं अशान्ति को कम करना आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकरों के उपयोग की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक हैं। लाउडस्पीकर की आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों से विधानसभा चुनाव 2023 के समस्त अभ्यर्थियों को अवगत करवाने के साथ दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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व्यय पर्यवेक्षक करेंगे व्यय खातों का अवलोकन
विधानसभा आम चुनाव में विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में चुनाव के उमीदवारों के चुनाव व्यय लेखों का निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सुरेश बाबु के. एन. 17 नवम्बर और 21 नवम्बर को उपखण्ड कार्यालय में किया जाएगा। पचपदरा रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि समस्त चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान हुए खर्चे के संधारित रजिस्टर की पर्यवेक्षक जांच करेंगे। समस्त चुनाव प्रत्याशियों के अभिकर्तागण उक्त तिथियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में व्यय पंजिका सहित उपस्थित रहें। चुनाव पर्यवेक्षक निरीक्षण के दौरान सहायक व्यय प्रेक्षक व लेखा दल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा भी कार्यालय में संधारित व्यय पंजिका सहित उपस्थित रहेंगे।



source https://www.patrika.com/barmer-news/rajasthan-assembly-election-2023-election-commission-new-rules-ban-on-loudspeakers-and-publicity-after-10-pm-8587731/

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